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पायलट गुट के विधायक नहीं होंगे अयोग्य साबित, विधानसभा स्पीकर को हाईकोर्ट का झटका
राधा सिंह | 24-07-2020

राजस्थान के हाईकोर्ट से विधानसभा स्पीकर को झटका लगा है। विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर अभी स्टे जारी रहेगा। यानी विधानसभा स्पीकर सचिन पायलट गुट के विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे।राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी उठापटक पर राजस्थान उच्च न्यायालय से सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने याचिका को सही माना है। अदालत ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं।
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बता दें कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राजस्थान स्पीकर को बागियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश सुनाया था। वहीं, उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई न करने का आदेश देने को राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने संविधान का उल्लंघन मानते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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अपनी याचिका में सीपी जोशी ने दावा किया कि जबतक स्पीकर कोई फैसला न ले लें, तबतक अदालत उनके कामकाज में दखल नहीं दे सकती है। हालांकि घंटों चली सुनवाई के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि एक दिन की बात है पहले उच्च न्यायालय का फैसला आ जाए इसके बाद इसपर सुनवाई की जाएगी।
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पायलट खेमे का कहना है कि वो पार्टी के अंदर रहकर अपनी आवाज उठा रहे हैं और पार्टी बैठक पर व्हिप लागू नहीं होता है। ऐसा केवल विधानसभा सदन के लिए होता है। वहीं गहलोत खेमे का कहना है कि बागियों ने पार्टी नियमों का उल्लंघन किया है। वे भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी मंशा को दिखाता है।