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यूपी में नए ट्रैफिक नियम लागू ,गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात की तो देने पड़ेंगे 10 हजार तक जुर्माना
अंजलि पाण्डेय। 31/07/2020

उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ेगा, अगर आप दो पहिया और चार पहिया गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं,तो पहली बार एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा ,राज्य सरकार सड़क हादसों को बढ़ता देखते हुए यह कदम उठाया हैं,और मोटरयान नियमावली के तहत जुर्माना लगाए जाने का शासनादेश गुरुवार को जारी किया हैं।
अब बिना हेलमेट के 1 हजार जुर्माना होगा,पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये व दूसरी बार 1500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता हैं, इसके साथ ही बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर एक हज़ार और बिना लाइसेंस वाले 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंसे के गाड़ी चलाने पर 5 हज़ार रुपए जुर्माना देना होगा।
ट्रैफिक अधिकारी की बात नहीं माने जाने पर और उनके काम में बाधा डालने पर 1000 की जगह अब 2000 रुपए कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस में गलत जानकारी देने पर 10 हजार जुर्माना,वहीं फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और कॉमर्शियल वाहनों को इसी के लिए चार हजार रुपए जुर्माना देना होगा। निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना होगा। दो पहिया वाहन पर तीन या इससे ज्यादा लोगों को बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार में एक हजार तो दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना होगा,और बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार चार हजार रुपए जुर्माना होगा।
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इसी तरह वाहन का मॉडल बदले जाने पर निर्माता और डीलर को प्रति वाहन एक लाख का जुर्माना देना होगा,मोटरयान के नियमों के विपरीत वाहन स्वामी द्वारा वाहन में परिवर्तन किए जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा. राज्य सरकार की बिना अनुमति रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार देना होगा।
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