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अनलॉक-4 की गाइडलाइन्स जारी, जाने क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे अब भी बन्द
अनलॉक-4 की गाइडलाइन्स जारी, जाने क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे अब भी बन्द
अंजलि पाण्डेय। 30/08/2020

कोरोना महामारी के कहर के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।यह दिशानिर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं अपने समय सीमा पर चल सकेंगी।केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को कहा गया है कि अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों का पलान सख्त से सख्त होना चाहिए।
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वहीं, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।
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बता दे कि 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी इसे छोड़कर स्वीमिंग पुल,सिनेमा हॉल,पार्क अभी भी इनपर पाबंदी रहेंगी।केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा शेष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं बन्द रहेंगी,पैसेंजर ट्रेनें बंद रहेंगी केवले चुनिंदा ट्रेनों के संचालन को ही इजाजत होगी।राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बहुत विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकते हैं।
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दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य -केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों के एक राज्य से दूसरे राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
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इसके अलावा लोगों को सोशल डिस्टेंस का और फेस कवर मास्क का जरूर ध्यान रखना होगा,और बुर्जुगों बच्चों को बाहर निकलने से बचना होगा।दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा। यहां तक कि इस पर गृह मंत्रालय खुद नजर रखेगा।
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