सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG-2021 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने की माँग याचिका को किया खारिज, 12 सितंबर ही होगी परीक्षा तिथि
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने NEET UG 2021 परीक्षा को पुनर्निर्धारित (rescheduled) करने या स्थगित (postponed) करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की माँग वाली याचिका (petition) पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ (bench) ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत (court) छात्रों के एक वर्ग की असुविधा का हवाला देते हुए परीक्षा कार्यक्रम (exam schedule) में हस्तक्षेप (interfere) नहीं कर सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सीबीएसई (CBSE) कक्षा 12वीं के प्राइवेट (private), पत्राचार (correspondence) और कम्पार्टमेंट (compartment) परीक्षा देने वाले छात्रों के एक समूह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नीट यूजी 2021 परीक्षा को स्थगित करने की माँग (demand) की गई थी, जो कि 12 सितंबर से शुरू होने वाली है। मगर कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने तक से साफ़ इनकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (petitioner) अपनी शिकायतों को सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
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याचिकाकर्ताओं की दलीलों (arguments) को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि आपके तर्क मुताबिक जिन परीक्षाओं की आप बात कर रहे हैं उसमें केवल एक प्रतिशत उम्मीदवार (Candidate) ही प्रतिभाग (part) लेते हैं तो सिर्फ़ इसके लिए पूरी परीक्षा प्रणाली को नहीं रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार भी नहीं करेंगे। हम अनिश्चितता (Uncertainty) नहीं चाहते हैं इसलिए परीक्षा (exam) को यथास्थिति (remain so) जारी रहने दें।