लखनऊ। गाज़ियाबाद (Ghaziabad) के जिला समाज कल्याण अधिकारी (District Social Welfare Officer) नदीम सिद्दीकी तत्काल प्रभाव निलंबित (suspended with immediate effect) कर दिए गए हैं। शुरुआती जाँच (investigation) में उन पर अपनी अधीनस्थ महिला कर्मचारियों (subordinate women employees) के साथ द्विअर्थी (double meaning) बातचीत करने और अनावश्यक (Unnecessary) देर रात उन्हें फोन (phone) पर परेशान (disturb) करने के आरोप (blame) सही पाए गए हैं।
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समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के प्रमुख सचिव के.रवीन्द्र नायक (Principal Secretary K.Ravindra Nayak) ने इस बारे में आदेश जारी (order issued) किया है। आदेश में कहा गया है कि अपने पद के दायित्वों (responsibilities of the post) का सम्यक निर्वहन (due discharge) न करने, अधीनस्थ महिला कर्मी के प्रति असहज (uncomfortable) व असम्माननीय कृत्य (dishonorable act) करने के आरोप सही पाए गए हैं। इन आरोपों के चलते गाज़ियाबाद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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आदेश के अनुसार, उन्हें उ.प्र.सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम तीन (UP Government servant conduct rules-1956 rule-3) और सरकारी कर्मचारियों की आचरण यथासंशोधित (conduct as amended) नियमावली-2014 के नियम चार के प्रावधानों के तहत (under the provisions of) निलंबित (suspend) किया गया है। उनके ख़िलाफ़ बाल विकास विभाग (Child Development Department) के 4 जून 2014 के शासनादेश (Government Order) के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई (action) की गई है