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महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवध के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया मुंबई कोर्ट में तलब

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सीवरी मेट्रोपोलेटिन कोर्ट ने एक एनजीओ अर्थ (Sewri Metropolitan Court meaning an NGO) के संस्थापक प्रवीण कलमे (Founder Praveen Kalme) और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवध (Maharashtra cabinet minister Jitendra Awadh) के ख़िलाफ़ (against) कथित अपमानजनक टिप्पणी (alleged derogatory remarks) करने के मामले (case) में भाजपा नेता किरीट सोमैया (BJP leader Kirit Somaiya) को मुंबई कोर्ट (Mumbai Court) में तलब (summoned) किया गया है।

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एनजीओ (NGO) और प्रवीण कलमे (Praveen Kalme) द्वारा दायर (filed) दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने सात सितंबर को जारी एक आदेश में (in an order issued) सोमैया को 22 सिंतबर और पाँच अक्तूबर को कोर्ट में हाज़िर (present) होने का आदेश (order) दिया है।

सोमैया ने राज्य आवास विभाग (State Housing Department) में भ्रष्ट्राचार का आरोप (allegation of corruption) लगाते हुए प्रवीण कलमे और एनजीओ के ख़िलाफ़ अपमानजनक बयानों (derogatory statements) का इस्तेमाल (use) किया था। इसके बाद कलमे ने किरीट सोमैया के ख़िलाफ़ मानहानि (defamation) का मामला दर्ज (filed suit) कराने के लिए अदालत का रुख (Court’s stand) किया था।

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