उत्तर प्रदेश। यूपी (UP) के रामपुर (Rampur) में एक नाबालिग दलित लड़की (minor dalit girl) ने दो दिन पहले एक मृत बच्ची(dead baby) को जन्म (Birth) दिया था। बच्चे के शव को दफ़नाने (bury the dead) के बाद, पुलिस (police) ने हाल में ही शव (dead body) को फिर से बाहर निकाला, और उससे डीएनए (DNA) लेकर सैंपलिंग (sampling) के लिए भेजा है। डीएनए पुलिस को यह पता लगाने में मदद (help in investigation) करेगा कि क्या आरोपी (charged) वास्तव में नाबालिग दलित लड़की का रेपिस्ट (rapist) था या नहीं, जिसका कथित तौर पर उसके द्वारा कई बार रेप (rape) किया गया था।
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पुलिस ने कहा कि फ़िलहाल फ़रार आरोपी (absconding accused) का डीएनए टेस्ट (DNA test) भी उसके पकड़े जाने (to be caught) के बाद किया जाएगा। एक पुलिस अधिकारी (police officer) ने बताया कि रिपोर्ट के आधार (basis of report) पर आगे की कार्रवाई (action) की जाएगी। परिवार की शिकायत (complaint of family) के बाद पुलिस (police) ने उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ (against) आईपीसी की धारा 376 (रेप के लिए सजा) (IPC act 376, punishment for rape) और पॉक्सो एक्ट के तहत (according to Pocso act) मामला दर्ज (Case registered) किया था।
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