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आबकारी विभाग का सख़्त आदेश, अब घर में चार से ज़्यादा शराब की बोतलें रखने के लिए बनवाना होगा लाइसेंस

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उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में आबकारी विभाग (Excise Department) ने नया नियम जारी (new rule issued) किया है। यूपी (UP) में अब घर में शराब (Wine) की 4 ही बोतलें (bottles) रख सकते हैं। अधिकारियों (officers) के अनुसार, जिन्हें घर में बार का लाइसेंस (bar license) लेना है, उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय (limited limit fixed) की गई है। शराब की 15 कैटेगरी (categories) में 72 बोतल ही अधिकतम (maximum) रखी जा सकती है।

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आबकारी अधिकारियों के अनुसार, इस नियम (rule) का मकसद (intention) किसी का उत्पीड़न (harassment) करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता (legal recognition) दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार (personal bar) बनाना चाहते हैं। अब घर में 750 एमएल की चार बोतल शराब ही रख सकते हैं। इसमें दो भारतीय ब्रांड (Indian brand) और दो विदेशी ब्रांड (foreign brands) शामिल (include) रहेगी। जो लोग इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए घर में बार का लाइसेंस (bar license) लेना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत दुकान (shop) से थोक में शराब (wine in bulk) की बोतलें खरीदने (bought) वालों से होम बार लाइसेंस (home bar license) दिखाने को भी कहा जा सकता है। जानकारी के अनुसार, होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन (Request) किया जा सकता है, जिसे डीएम (DM) की तरफ़ से अप्रूव (approve) किया जाएगा।

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होम बार लाइसेंस के एक साल (year) की फीस (fees) 12 हजार रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट (security deposit) 51 हजार रुपये का होगा। बता दें कि होम बार लाइसेंस के तहत अधिकतम व्हिस्की (whisky) की 6 इम्पोर्टेड (imported) और 4 भारतीय ब्रांड की बोतल, रम (rum) की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वोडका (vodka) की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन (wine) की 1 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर (beer) की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन (can) रखने की इजाज़त (permission) है।

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लेकिन सबसे खास (special) बात है कि राजधानी लखनऊ (capital Lucknow) में अभी तक किसी ने भी होम लाइसेंस (home license) के लिए अप्लाई (apply) नहीं किया है। आबकारी विभाग ने घरों तक यह अभियान (Campaign) चलाने की बात कह रही है।

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