अलीगढ़। दीपावली (Diwali) सहित विभिन्न त्योहारों (festivals) को देखते हुए अलीगढ़ (Aligarh) में बुधवार (Wednesday) से 29 नवंबर (November) तक धारा 144 (section 144) लागू (Applicable) कर दी गई है। डीएम अलीगढ़ सेल्वा कुमारी जे (DM Aligarh Selva Kumari J) ने आगामी त्योहारों (upcoming festivals) और वर्तमान (present) में कोविड-19 (covid-19) व अन्य संवेदनशील कारणों (sensitive reasons) को देखते हुए (Seeing it) जिले (district) में धारा 144 लागू करने का निर्देश (order) दिया है।
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सीआरपीसी (CRPC) की धारा 144 शांति कायम करने (to make peace) या किसी आपात स्थिति (emergency situation) से बचने के लिए (to protect) लगाई (applicable) जाती है। जहाँ किसी तरह की अमानवीय घटना (inhuman incident) या दंगे (riots) की आशंका (apprehension) हो, वहाँ धारा 144 लगाई जाती है। यह जहाँ लगती है, उस इलाके (area) में पाँच या उससे ज्यादा आदमी (person) एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं (can’t gather together)।