नई दिल्ली. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आज इस संबंध में एक बार फिर सख्त आदेश निकालते हुऐ सरकारी कर्मचारियों को 15 अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन डोज यानी (पहली डोज) को लेना अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई इसका अनुपालन नहीं करेगा तो उसको अनुपस्थित मानते हुए ‘ऑन लीव’ मार्क किया जाएगा.
सरकार की कार्रवाई से SC संतुष्ट नहीं….
इन सभी सरकारी कर्मचारियों में सरकारी के अलावा ऑटोनॉमस बॉडीज, पीएसयूज, लोकल बॉडीज, शिक्षण संस्थान, जोकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं. सभी को 15 अक्टूबर तक अपनी कम से कम पहली कोरोना वैक्सीजन डोज को लेना अनिवार्य है.