नई दिल्ली. CJI ने कहा कि उदाहरण के तौर पर 302 यानी हत्या का मामला दर्ज होता है तो ऐसे हालात में पुलिस क्या करती है? हत्या के मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है?
अदालत ने साफ कर दिया है कि मामले से जुड़े कई मेल उन तक पहुंचे हैं, लेकिन सभी को सुनवाई के लिए समय नहीं दिया जा सकता है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पहले वे राज्य सरकार का पक्ष सुनेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मामले की स्टेटस रिपोर्ट आज कोर्ट के सामने पेश की गई.