उत्तर प्रदेश। यूपी (UP) के आगरा (Agra) शहर और देहात क्षेत्रों में 16 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन (Violation) करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) डॉ. प्रभाकान्त अवस्थी ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण (corona infection) और आने वाले महीनों में नवमी, विजयदशमी, बारावफात, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, चित्रगुप्त जयंती, गुरुनानक जयंती, गुरु तेगबहादुर शहीदी दिवस और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में धारा 144 लागू की गई है। इसके उल्लंघन पर भारतीय दंड विधान (Indian Penal Code) की धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध (punishable offence) होगा।
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इन कार्यों पर लगेगी रोक-
• पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी और चायनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग और बिक्री।
• पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति के किसी सार्वजनिक स्थल (public place) पर एकत्रित नही होगा।
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• बिना अनुमति किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, कोई झांकी, जुलूस आदि नही निकाल सकेंगे।
• किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य हथियार (weapon) या खतरनाक वस्तु लेकर नहीं चल सकेंगे।
• कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा पर्चा/पंपलेट आदि न तो प्रकाशित कराएगा और न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा सांप्रदायिक, जातिगत विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो।
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• रात 10 बजे के बाद कोई भी आतिशबाजी (Fireworks) नहीं चलाई जाएगी।
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