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किसानों व छोटे कॉमर्शियल कंज़्यूमर्स को बिजली बिल में 100% अधिभार से छूट देने की उत्तर प्रदेश सरकार ने की घोषणा

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उत्तर प्रदेश। बिजली बिल (electricity bill) का बकाया अब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (Uttar Pradesh power corporations) की परेशानी का सबब बन गया है। इसीलिये विभाग ने अब किसानों, छोटे घरेलू एवं कॉमर्शियल कंज्यूमर्स (commercial consumers) को 100 फीसदी अधिभार से छूट देने का निर्णय लेते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस/OTS) योजना की घोषणा की है।

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से हरी झंडी मिलने के बाद बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इस ओटीएस स्कीम को लाने की घोषणा की गई है।

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इसके तहत गुरुवार से 30 नवंबर तक बिजली का बिल जमा न कर पाने वाले उपभोक्ता छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह घोषणा प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा (Energy Minister Shrikant Sharma) ने की है। उन्होंने बताया है कि इस योजना में छोटे उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्हें सरचार्ज (surcharge) से 100 प्रतिशत की छूट दी गई है।

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योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1 ) एवं कॉमर्शियल कंज्यूमर्स (एलएमवी-2) के दो किलोवाट भार तक के छोटे कंज्यूमर्स तथा नलकूल (एलएमवी 5) वाले कंज्यूमर्स को राहत देने का निर्णय किया गया है। साथ ही, दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1) के छोटे कंज्यूमर्स को बकाया राशि में अधिकतम छह किश्तों (installments) में जमा करने का भी विकल्प रखा गया है।

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