तिकुनिया कांड (Tikuniya scandal) के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी (bail application) पर जिला जज की अदालत में गुरुवार को सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा ने 21 अक्टूबर को अपनी जमानत अर्जी जिला जज की कोर्ट में दाखिल की थी। जिस पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी।
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उधर, दो अन्य आरोपियों आशीष पांडे व लवकुश की जमानत पर अदालत (court) तीन नवंबर को सुनवाई करेगी। बुधवार को इस कांड के पाँच आरोपियों की पुलिस रिमांड भी मंजूर हो गई। चार आरोपियों की दूसरी बार दो दिन की रिमांड मंजूर हुई है। जबकि दूसरे मुकदमे के एक आरोपी की तीन दिन की रिमांड (remand) के आदेश हुए हैं।
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इन सभी को गुरुवार सुबह दस बजे से पुलिस रिमांड पर लेगी। तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने गिरफ़्तारी के बाद 13 अक्तूबर को सीजेएम कोर्ट (CJM court) में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सीजेएम ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद आशीष ने 21 अक्तूबर को जिला जज मुकेश मिश्रा के यहाँ अपनी जमानत अर्जी दाखिल की।
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इस पर जिला जज ने सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख नियत करते हुए तिकुनिया कोतवाली से केस डायरी और आपराधिक इतिहास तलब किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (District Government Advocate) अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई (hearing) गुरुवार को होगी।
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