मुजफ़्फ़रनगर। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शामली जिले के कैराना (Kairana) में एक विशेष पोक्सो अदालत (Special Pocso Court) ने पाँच साल की बच्ची से बलात्कार (Rape) के दोषी व्यक्ति को शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अदालत ने घटना के करीब चार माह बाद सुनाया।
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यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत के न्यायाधीश मुमताज अली ने साबिर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो कानून के तहत दोषी ठहराया और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष पॉक्सो अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार, बच्ची शामली (Shamli) की रहने वाली है। 15 जून को वह रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर अपने अभिभावकों से पिछड़ कर भीड़ में गुम हो गई थी।
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साबिर ने उसे अकेले देखा और स्थिति का फायदा उठाकर उससे बलात्कार किया। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) (GRP) ने मामला दर्ज किया और आरोप पत्र दाखिल किया था। साबिर को जल्द ही गिरफ़्तार (arrest) भी कर लिया गया था।
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