नोएडा। कोरोना महामारी (Corona Epidemic) और आगामी त्योहारों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन (district administration) ने धारा 144 को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में शहरवासियों को उचित नियमों का पालन करना होगा।
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अपर पुलिस आयुक्त, लॉ एंड आर्डर ऋचा पांडेय ने बताया, इस महीने त्योहारों (festivals) के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि 31अक्टूबर से 30 नवंबर तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। यदि कोई भी व्यक्ति लापरवाही करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस महीने दिवाली (Diwali) के अलावा गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पर्व, गुरु नानक जयंती आदि त्योहार शामिल हैं।
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धारा 144 लागू होने के बाद बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) के कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर नहीं होना चाहिए। कन्टेंटमेंट जोन (contentment zone) में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी गतिविधियाँ प्रतिबंध रहेंगी। वहीं किसी भी तरह की सामाजिक, खेल और मनोरंजन आदि उत्सव बिना अनुमति (without permission) के नहीं किए जाएँगे।
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