दो और चार पहिया निजी वाहनों में आज से हाईसिक्योरिटी नंबर लेना होगा अनिवार्य
लखनऊ। दो और चार पहिया निजी वाहनों में आज से हाईसिक्योरिटी नंबर (high security number) अनिवार्य हो जाएगा। खास बात यह होगी कि जिन वाहनों के नंबर प्लेट के आखिरी अंक 0 या एक है तो उनके लिए 15 नवंबर 2021 अंतिम तारीख होगी। इसी तरह वाहनों के अंतिम अंक के आधार पर अलग-अलग तारीखों में नंबर प्लेट (number plate) लगवाना जरूरी होगा, वरना चेकिंग की सूरत में पाँच हज़ार रुपये तक जुर्माना (Fine) देना पड़ सकता है।
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राहत की बात यह है कि जिन गाड़ी मालिकों ने एसएचआरपी (SHRP) की बुकिंग करा रखी है। उसकी बुकिंग रसीद मान्य होंगी, हालांकि हाई सिक्योरिटी नंबर के खिलाफ चालान की कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है। मगर वाहन की सुरक्षा के मद्देनजर निजी वाहनों में नंबर प्लेट जरूरी होगा। अपर परिवहन आयुक्त (transport commissioner) देवेंद्र सिंह ने बताया कि एचएसआरपी लगवाने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
