इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, एक पत्नी के जीवित रहते अब पति नहीं कर सकते दूसरी शादी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सरकारी कर्मचारी की एक पत्नी के जीवित रहते नियम 29 के तहत सरकार (government) की अनुमति लिए बगैर दूसरी शादी करने के आरोपी (charged) को दंडित करने के राज्य लोक सेवा अधिकरण (State Public Service Tribunal) के फैसले पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है।
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कोर्ट (court) ने कहा कि संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग की निश्चित सीमा है। साक्ष्यों व तथ्यों से याची के खिलाफ नियमावली का उल्लघंन करने व विभाग (Department) को गुमराह करने का आरोप साबित किया गया है। जिसके लिए वह दंड पाने का हकदार है। कोर्ट ने पेंशन ज़ब्त (pension forfeited) करने के विभागीय आदेश व अधिकरण द्वारा केस खारिज करने के आदेश को उचित ठहराते हुए याचिका खारिज (petition dismissed) कर दी है।
