यूपी में अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होने पर अब सीधे जब्त होगी उनकी संपत्ति
उत्तर प्रदेश। अपराधियों (criminals) पर गैंगस्टर (gangster) की कार्रवाई होने पर अब सीधे उनकी संपत्ति जब्त (property confiscated) होगी। पहले संपत्ति जब्त करना वैकल्पिक था। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में पहली बार लागू हुई गैंगस्टर नियमावली 2021 को लेकर डीएम (DM) ने स्थानीय स्तर पर आदेश जारी कर दिया है। नियमावली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
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विधानसभा चुनाव (Assembly elections) को लेकर सोमवार की रात पुलिस के अधिकारियों और थानाध्यक्षों (SHOs) की बैठक में नई नियमावली के बारे में जानकारी दी गई। संपत्ति जब्ती की रिपोर्ट आने पर जिलाधिकारी स्वयं या किसी विधि अधिकारी से संपत्ति की जाँच (investigation) करा सकते हैं। गैंगस्टर की नई नियमावली लागू हो चुकी है। इससे अपराधियों में भय होगा और वे गंभीर अपराध (serious crime) करने से घबराएँगे। नियमावली को कड़ाई से लागू कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।