एक हज़ार से अधिक हुए जिले में कोविड केस तो सख़्त हो जाएँगी पाबंदियाँ, सीएम योगी
उत्तर प्रदेश। कोविड-19 (COVID-19) का संक्रमण फिर से बढ़ने के साथ ही सरकार (government) ने चौकसी बढ़ाने के निर्देश जिलों को जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन छह जनवरी से कराने को कहा गया है। जिन जिलों में कोविड के एक हजार से अधिक केस होंगे वहाँ पर प्रतिबंधों (restrictions) का दायरा बढ़ जाएगा।
लखनऊ डीएम का आदेश, कोविड मरीजों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा रोज़ाना कराई जाए उनके परिजनों से बात
ऐसे जिलों में स्विमिंग पुल, वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेंट और फूड ज्वाइंट्स 50 फीसदी क्षमता से ही संचालित (driven) होंगे। पूरे प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम (Public Address System) के माध्यम से कोविड से बचाव व सुरक्षा से संबंधित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
कुशीनगर की नारायणी नदी में इंजन फेल हो जाने के कारण बीच मंझधार में फँसी 100 यात्रियों से भरी नाव
15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण (vaccination) को और गतिशील किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) का पालन कराने के लिए राशन की दुकानों व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी के नियम का पालन कराया जाएगा। इसके लिए दुकानों के सामने दो गज की दूरी पर गोला बनाए जाएंगे।