निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए संसदीय व विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव खर्च की सीमा में इजाफ़ा करने का किया फैसला
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने उम्मीदवारों (candidates) के लिए संसदीय (parliamentary) और विधानसभा क्षेत्रों (assembly constituencies) में चुनाव खर्च की सीमा में इजाफ़ा करने का फैसला किया है। आयोग के अनुसार, नई खर्च सीमा सभी आगामी चुनावों में लागू होगी। ये सीमा पाँच राज्यों उत्तराखंड (Uttarakhand), पंजाब (Punjab), गोवा (Goa), मणिपुर (Manipur) और यूपी (UP) में होने वाले विधानसभा चुनावों पर लागू होगी।
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पाँच राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले आयोग ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख (छोटे राज्य) और 28 लाख से 40 लाख रुपये (बड़े राज्य) कर दी है। संसदीय क्षेत्रों के मामले में खर्च सीमा को मौजूदा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये (छोटे राज्य) और 70 लाख से 95 लाख रुपये (बड़े राज्य) कर दिया गया है। आयोग ने खर्च सीमा महँगाई (inflation) तथा मतदाताओं (voters) की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ाई है। 2014 में देश में मतदाताओं की संख्या 83.3 करोड़ थी जो 2021 में बढ़कर 93.6 करोड़ हो गई है।