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अगर किसी अन्य मतदाता ने डाल दिया है आपका फर्जी वोट तो भी मतपत्र के ज़रिए आप कर सकेंगे मतदान…

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कानपुर। अगर आपका वोट (vote) किसी अन्य मतदाता (voter) ने डाल दिया है तो आप चिंता न करें। आपको वोट डालने का अधिकार (right) मिलेगा पर मतपत्र (ballot paper) दिया जाएगा। आप जो वोट देंगे उसे टेंडर वोट (tender vote) कहा जाएगा। लोकसभा (Lok Sabha) या विधानसभा चुनाव (Assembly elections) में अक्सर होता है कि कुछ मतदाता दूसरों के नाम का भी वोट डाल देते हैं।

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यहाँ तक कि मृतकों (dead) के नाम का वोट भी डाल दिया जाता है। फर्जी वोट (fake vote) डालते हुए यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जिस व्यक्ति का वोट फर्जी तरीके से डाल दिया जाता है उसे भी वोट डालने का अधिकार मिलता है। मतदान केंद्र (polling stations) में उसका विवरण 17 बी नामक रजिस्टर में दर्ज हो जाता है।

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इसलिए वोट डालने के लिए पहुँचने पर अगर पीठासीन अधिकारी यह कहें कि वोट पड़ चुका है तो भी संबंधित मतदाता टेंडर वोट डालने की ज़िद कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी (district election officer) विशाख जी ने बताया कि इस बार पूरी सतर्कता के साथ मतदान कराया जाएगा। फिर भी अगर किसी का फ़र्जी मत पड़ जाता है तो उसे टेंडर वोट का मौका दिया जाएगा।

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