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पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ख़िलाफ़ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में सैफई में दर्ज हुआ मुकदमा

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इटावा। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के खिलाफ इटावा (Etawah) के सैफई थाने (Saifai police station) में आदर्श आचार सहिंता (Model Code of Conduct) का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज (case filed) किया गया है। FIR में आरोप (allegation) लगाया गया है कि अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र (Polling Booth) की सीमा के अंदर पत्रकारों (journalists) को इंटरव्यू (interview) दिया था। राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (ruling BJP) ने अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग (Election Commission) से इस बारे में रविवार को शिकायत (complaint) की थी।

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इसके बाद रात करीब पौने नौ बजे सैफई थाना में धारा 130 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। प्राथमिकी में कहा गया है कि मीडिया (media) को बाइट (byte) देने के प्रसंग में उप जिलाधिकारी (Deputy District Magistrate) और क्षेत्राधिकारी (jurisdictional) द्वारा संयुक्त रूप से जाँच रिपोर्ट (test report) प्राप्त हुई है, जिसके बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि रविवार को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में तीसरे चरण में कुल 59 सीटों पर चुनाव (elections) हुए थे। उनमें जसवंत नगर (Jaswant Nagar) विधानसभा सीट भी शामिल थी। यादव परिवार इस दौरान अपने गाँव सैफई में मतदान (voting) करने आया था। अखिलेश यादव ने भी अपने गाँव सैफई पहुँचकर मतदान किया था। उसी दौरान उन्होंने मीडियाकर्मियों (media persons) से मतदान केंद्र के बाहर बात की थी।

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