पूर्व सपा नेता गायत्री प्रजापति पर लगे सामूहिक दुष्कर्म के मामले को खारिज करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराज़गी
नई दिल्ली। सामूहिक दुष्कर्म (gang rape) के मामले में पूर्व सपा नेता गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त नाराज़गी जताई है। याचिका (petition) में गायत्री प्रजापति पर रेप के मामले में दर्ज FIR को रद्द (Cancelled) करने की माँग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सुनवाई (hearing) के दौरान नाराज़गी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट (Highcourt) कानूनी प्रक्रिया (legal process) के तहत FIR रद्द करने की प्रक्रिया पर सुनवाई कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका क्यों दाखिल की गई है..? कोर्ट की फटकार के बाद गायत्री प्रजापति की तरफ से पेश वकील (advocate) ने याचिका को वापस लेने की माँग की। प्रजापति के वकील ने कहा कि मामले में आरोपी दोषी (accused guilty) करार दिया जा चुका है। ऐसे में अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं बनता। मामले में अन्य याचिका हाई कोर्ट में भी लंबित (Pending) है। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाज़त (permission) दे दी।