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हाईकोर्ट में आज़म खान की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया रिहा

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प्रयागराज। सपा के विधायक (SAPA MLA) और पूर्व मंत्री आज़म खान (Azam Khan) हर संभव कोशिश के बाद भी ईद (Eid) पर घर नहीं जा सके, क्योंकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में उनकी जमानत याचिका (bail plea) पर सुनवाई (hearing) नहीं हो सकी थी। इस बीच आज एक बार फिर उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट (High Court) में सुनवाई होनी है। आज़म खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति (enemy property) के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है।

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दरअसल, सोमवार को आज़म खान का केस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश (judge) एल नागेश्‍वर राव और न्यायाधीश बीआर गवई की डबल बेंच के सामने सूचीबद्ध था। लेकिन जब तक आज़म खान के केस की सुनवाई का नंबर आता तब तक बेंच (bench) के उठने का समय हो गया, जिसके चलते मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। शत्रु संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने 5 महीने से फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। यूपी सरकार (UP government) ने हाईकोर्ट से समय माँगा था। आज़म खान के खिलाफ अब तक कुल 72 मामले दर्ज हुए हैं।

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इनमें से 71 मामलों में उन्‍हें जमानत (Bail) मिल चुकी है। अब सिर्फ एक मामला बचा है, जिसमें उन्हें जमानत मिलना बाकी है, जिसके लिए आज़म खान के वकील पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। आज़म खान के ऊपर चल रहे शत्रु सम्‍पत्ति के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HighCourt) में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में चार मई यानी आज अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल, आज़म खान के खिलाफ साल 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में मिलाने के आरोप (allegation) में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में आखिरी सुनावई 4 दिसंबर को हुई थी, जिस पर अंतिम फैसला अभी भी आना बाकी है। अब देखना होगा कि सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आज़म खान को इस बार जमानत मिलती है या नहीं।

ईद से पहले आज़म के मीडिया सलाहकार (media consultant) फसाहत अली शानू ने दावा किया था कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, और वह परिवार के साथ पर्व मनाएँगे। उन्होंने कहा कि, ‘आज़म खान के समर्थकों (supporters) ने वर्ष 2020 और 2021 की ईद बिना उनके गुजारी है। हमारे लिए तकलीफ की बात है कि आज़म खान अभी हमारे बीच नहीं हैं। अल्लाह (Allah) से उम्मीद है कि इस बार वे ईद पर हमारे बीच होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

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