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ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति याचिका दायर करने के लिए माँगा दो दिन का समय

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी (Varanasi) स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi mosque) के सर्वे (Survey) को लेकर अपनी आपत्ति याचिका दायर (objection petition filed) करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट (court) से दो दिन का समय माँगा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वकील बुधवार को हड़ताल (strike) पर हैं, इसलिए उन्हें आपत्ति याचिका के लिए दो दिन का समय दिया जाए।

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इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र (Application) में कोर्ट कमिश्नर (court commissioner) का भी हवाला दिया है, जिन्हें अपनी रिपोर्ट दायर करने के लिए वाराणसी कोर्ट ने दो दिन का अतिरिक्त समय दिया था। दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर वाराणसी कोर्ट (Varanasi court) में आज सुनवाई (hearing) होनी है। सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में आज वादिनी महिला की आपत्ति और शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए लिस्टेड हैं। हालांकि वाराणसी के तमाम वकील आज हड़ताल पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई नहीं हो सकेगी और अदालत इसके लिए अगली तारीख दे सकती है।

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हालांकि हिंदू पक्ष के वकीलों ने ज्ञानवापी केस की महत्ता का हवाला देते हुए बार काउंसिल (bar council) से इस केस में वकीलों को शामिल होने की इजाज़त देने की माँग की है। इस केस में हिन्दू पक्ष की पैरवी कर रहे वकील मदन मोहन यादव ने कहा, ‘बार एसोसिएशन (bar association) के अध्यक्ष से अनुमति माँगी है कि इस विशेष प्रकरण में तो सुनवाई चलने दें। अध्यक्ष ने मौखिक रूप से इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। अब फैसला उनके ऊपर है।

’ वहीं बनारस बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मुन्ना लाल यादव के अनुसार हिंदू पक्ष के पत्र का संज्ञान लेकर 1:30 बजे एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई गई। यदि मीटिंग में सर्वसम्मति बनती है तो ज्ञानवापी केस के लिए वकीलों को विशेष अनुमति दी जा सकती है। ऐसे में अगर संगठन की ओर से इजाज़त मिल जाती है तो इस मामले में आज ही सुनवाई हो सकती है। इसलिए मुस्लिम पक्ष (Muslim side) की ओर से इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज (register objection) कराने के लिए दो दिन की माँग की गई है।

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