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यूपी सरकार का SC में जवाब….

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नई दिल्ली: सरकार ने कहा कि प्रयागराज में जो अवैध निर्माण हटाये गए, वो लोकल डिवेलपमेंट ऑथिरिटी ने हटाये। ये अपने आप में स्वायत्त संस्था है, सरकार के अधीन नहीं है। शहर से अवैध, गैरकानूनी निर्माण को हटाने की कवायद में कानून सम्मत तरीके से ये कार्रवाई हुई है। यूपी सरकार ने अपने जवाब में जेएनयू की छात्र नेता आफरीन के पिता जावेद मोहम्मद के प्रयागराज में मौजूद घर का भी हवाला दिया है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर पिछले दिनों की गई बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया है। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का पैगम्बर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भड़के दंगों से कोई संबंध नहीं है। दंगो के मामले में अलग से कार्रवाई हुई है। जिन अवैध निर्माण को हटाया गया है, उनको हटाने के लिए बहुत पहले नोटिस जारी कर दिया गया था।

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यूपी सरकार का कहना है कि जमीयत ने अवैध निर्माण हटाने की कानून सम्मत कार्रवाई को गलत रंग देने की कोशिश की है। इस मामले में जिन लोगों के घरों को गिराया गया, उनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया है। इसको लेकर दोनों समुदाय में झड़प हुई, लेकिन यूपी सरकार ने सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट कर कार्रवाई की। उन्हें दंगाई, गुंडा करार देकर उनके घरों को बुलडोजर से ढहाया गया।

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