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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेवर तल्ख, कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया फैसला….

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कानपुर: ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी मंदिर मामले (Gyanvapi Masjid Shringar Gauri Case) में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया है। जज ने शृंगार गौरी मंदिर में पूजन-दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है। वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMLPB) ने इस फैसले को गलत बताया है। बोर्ड के संस्थापक सदस्य मो. सुलेमान ने कहा कि न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर यह फैसला लिया है।

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उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मामले की पक्षकारी कर रही अंजुमन मदद मांगेगी तो कानूनी मदद की जाएगी। लेकिन वहां पर सैकड़ों वर्षों से मस्जिद है। वहां नमाज भी अदा की जा रही है। मैं हिंदू-मुस्लिम दोनों से यह अपील करूंगा कि किसी तरह की अशांति ना हो. जरूरी यह है कि इस मामले में अब पॉलिटिक्स न शुरू हो. राम मंदिर की तरह कोर्ट से ही मामला सुलट जाए। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

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