महिलाओं के खिलाफ अपराध में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत….
यूपी सरकार ने सीआरपीसी में संशोधन के लिए एंटीसिपेटरी बिल (Anticipatory Bail) 2019 को दोबारा विधानसभा में पेश किया है। इसके तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में अग्रिम जमानत के लिए नियमों को कठोर बनाया गया है। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी जैसे मामलों के बाद प्री अरेस्ट बेल (Pre Arrest Bail ) जैसे सीआरपीसी प्रावधानों को कठोर करने की मांग की जा रही थी। यूपी सरकार ने सीआरपीसी में संशोधन के लिए एंटीसिपेटरी बिल (Anticipatory Bail) 2019 को दोबारा विधानसभा में पेश किया है। इसके तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में अग्रिम जमानत के लिए नियमों को कठोर बनाया गया है।
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गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी जैसे मामलों के बाद प्री अरेस्ट बेल (Pre Arrest Bail ) जैसे सीआरपीसी प्रावधानों को कठोर करने की मांग की जा रही थी। इस विधेयक के तहत सीआरपीसी उत्तर प्रदेश के सेक्शन 438 में बदलाव कियाजाएगा। इसमें अग्रिम जमानत के मामले में यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट को भी जोड़ा जाएगा। यह 43 साल बाद 1976 के सीआरपीएस एक्ट के सेक्शन 9 में बदलाव के बाद हो रहा है, जिसमें सेक्शन 438 को खत्म कर दिया गया है।
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