श्रद्धा मर्डर केस : शरीर के कितने किए और उन्हें कहाँ-कहाँ फेंका, सबका हिसाब नोटबुक में लिखता था आफताब….
नई दिल्ली। श्रद्धा वॉल्कर (Shraddha Walker) के जिंदा होने या लौट आने की तमाम उम्मीदें अब मुर्दा (dead hopes) हो गई हैं। दिल्ली पुलिस (Delhi police) ने पहली बार एक लिखित बयान (written statement) के ज़रिए अदालत (court) को बताया है कि उसने श्रद्धा की लाश (dead body) के टुकड़ों की कुछ हड्डियाँ और जबड़े का कुछ हिस्सा बरामद कर लिया है। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि आफताब (Aftab) के घर से एक नोटबुक बरामद हुई है। उस नोटबुक में आफताब ना सिर्फ लाश के टुकड़ों (pieces of corpse) का हिसाब रख रहा था, बल्कि ये भी लिखता था कि उसने लाश के किस टुकड़े को कहाँ फेंका है।
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अब ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा मर्डर केस (Shraddha murder case) सुलझ गया है। दिल्ली पुलिस को सबूत (evidence) मिल गए हैं। श्रद्धा के जिंदा लौट आने की उम्मीद अब खत्म हो गई है। आफताब ने ही किया था श्रद्धा का मर्डर यह बात अब साफ हो गई है। अदालत में जज (judge) के सामने आफताब ने अपना गुनाह कबूल (plead guilty) कर लिया और कहा कि गुस्से में हो गया कत्ल। वो नोट बुक में लिखता था लाश के टुकड़ों का हिसाब। नक्शा बना कर फेंकता था लाश के टुकड़े। एक लेटर दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट (Saket court) में जज के सामने रखा।
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वो एक रिमांड लेटर (remand letter) था। दरअसल, मंगलवार को आफताब की पाँच दिन की पुलिस हिरासत (police custody) खत्म हो रही थी। लिहाजा पुलिस ने इस अर्जी के ज़रिए अदालत से आफताब की चार दिनों की और पुलिस हिरासत की माँग की। अगले चार दिनों के लिए आफताब की पुलिस हिरासत क्यों चाहिए, इसका जवाब पुलिस को अदालत में देना था। और इसी जवाब के साथ पुलिस ने पहली बार रिकॉर्ड पर ये कबूल किया कि श्रद्धा की लाश के टुकड़े, कुछ हड्डियाँ और जबड़े का कुछ हिस्सा पुलिस बरामद कर चुकी है। बाकी बचे हिस्से और आरी को बरामद करने के लिए चार दिनों की रिमांड और चाहिए।
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अदालत ने दिल्ली पुलिस की इस अर्जी को मंजूर कर लिया और आफताब को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दो किश्तों में पाँच-पाँच दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अब दिल्ली पुलिस के पास आफताब को अपनी हिरासत में रखने के लिए सिर्फ चार ही दिन बचे हैं। क्योंकि पुलिस हिरासत की मियाद (duration) 14 दिन ही होती है। हालांकि पिछली बार की तरह ही इस बार भी आफताब को वीडियो कांफ्रेंसिंग (video conferencing) के ज़रिए अदालत के सामने पेश किया गया था। इसी पेशी के दौरान आफताब ने जज के सामने ये कबूल किया कि श्रद्धा का कत्ल उसी ने किया और ये कत्ल उसने गुस्से में अचानक किया था।
हालांकि आफताब का ये इकरार-ए-जुर्म कहीं कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं लिखा गया। रिमांड लेटर के ज़रिए दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने दो सनसनीखेज खुलासे किए। पहला ये कि आफताब के घर से एक रफ साइट प्लान (rough sight plan) मिला है। साथ ही एक नोट बुक भी मिला है। पुलिस के हाथ जो रफ साइट प्लान लगा है, उसमें कुछ नक्शे, ड्राइंग और जगहों के नाम लिखे हैं। इनमें महरौली (mahrauli) के जंगल, मैदानगढ़ी, मैदानगढ़ी (maidangarhi) का तालाब, महरौली का सौ फुटा रोड और गुरुग्राम (Gurugram) की डीएलएफ फेस-3 की कुछ जगहों के नाम लिखे हैं।