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सत्र 2023-24 से यूनिवर्सिटी एडमिशन में होंगे बड़े बदलाव, वोटर कार्ड नहीं तो एडमिशन नहीं….

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महाराष्ट्र। शैक्षणिक सत्र (academic session) 2023-24 से यूनिवर्सिटी एडमिशन (University admission) में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान (announcement) भी कर दिया है। इनमें से एक है Voter Card का अनिवार्य होना। अगर आपकी उम्र 18 साल या इससे ज़्यादा हो चुकी है, तो आपके पास वोटर आई-कार्ड (Voter I-card) होना जरूरी है।

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इसके बिना आप Maharashtra के कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पाएँगे। युवाओं में मतदान यानी Voting के प्रति जागरूकता (Awareness) बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार (State government) ने ये फैसला लिया है। महाराष्ट्र उच्च एवं तकनीकि शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल (Technical Education Minister Chandrakant Patil) ने सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की घोषणा की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की बैठक बुलाई थी।

इसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) भी मौजूद थे। इसी बैठक में इन नए नियमों का ऐलान किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीकांत देशपांडे ने भी सभी Universities in Maharashtra से अपील की कि वे कॉलेजों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (electoral literacy club) बनाएँ। ताकि स्टूडेंट्स चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया (democratic process) का हिस्सा बन सकें। गौरतलब है कि फिलहाल राज्य में 90 फीसदी यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट (voter registration list) से बाहर हैं।

युवाओं को चुनाव से जोड़ने और वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए Voter ID अनिवार्य करने के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है वो है 3 साल का ग्रेजुएशन खत्म करने का। Maharashtra Govt ने ऐलान किया है कि अगले एकेडेमिक ईयर से डिग्री कोर्स (degree course) चार साल के होंगे। केंद्र सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (National Education Policy) (NEP 2020) के तहत इसे लागू किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने में आने वाली परेशानियों के समाधान के लिए सरकार पूर्व VCs की कमेटी (Committee) बनाने वाली है।

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केंद्र सरकार द्वारा 2020 में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 4 Year Graduation डिग्री कोर्स का प्रावधान किया गया है। इसमें हर साल में स्टूडेंट्स को एग्जिट ऑप्शन देने का भी नियम है। एक साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा… इसी तरह चार साल पूरे करने पर डिग्री दी जाएगी। स्टूडेंट्स कभी भी कोर्स छोड़ सकते हैं और कभी भी वापस ज्वाइन कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार जल्द इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन (detailed guideline) तैयार करेगी।

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