निकायों का कार्यकाल खत्म होने पर कौन संभालेगा जिम्मेदारी….
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर अब तक फैसला नहीं हो सका है, ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। मामले की सुनावाई 3 सप्ताह बाद होगी। लेकिन इसी बीच कई नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके मुताबिक जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया जाएगा। जिसमें तीन सदस्य होंगे। इसमें डीएम के अलावा दूसरा सदस्य नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी होगा, वहीं तीसरा सदस्य डीएम द्वारा नामित जिला स्तरीय अधिकारी होगा।
रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक…..
गौरतलब है कि कई निकायों का चुनाव दिसंबर में खत्म हो चुका है जबकि जनवरी 2023 के अंत तक सभी निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में यह समिति हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए कामकाज संभालेगी। जिसमें कार्यकाल खत्म होने वाले निकायों में प्रशासकीय व्यवस्था लागू की गई थी, इसमें प्रदेश सरकार ने नगर निगम में नगर आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारीयों को जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन कोर्ट ने इसको निरस्त करते हुए तीन सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था। बता दें, डीएम की अध्यक्षा में गठित इस समिति के पास नगर निकाय के केवल दैनिक कामकाज का जिम्मा होगा, इसके अलावा यह कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे।