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हाथरस गैंगरेप केस में आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा…..

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उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस के बूलगढ़ी कांड में एससी-एसटी कोर्ट ने ने चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया। जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट के फैसले से पीड़ित का परिवार संतुष्ट नहीं है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान होने वाला है। धारा 3/110 sc-st एक्ट और 304 ipc का माना गया है दोषी, जिसमें sc-st कोर्ट के न्यायधीश ने संदीप को आजीवन कारावास और ₹50000 जुर्माने की सजा सुनाई। 29 सितम्बर को दिल्ली के सफदरगंज में युवती ने इलाज दम तोड़ दिया। एसपी हाथरस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए न्यायालय परिसर और गांव में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की है।

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गौरतलब है कि हाथरस के थाना चंदपा इलाके के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को सुबह करीब 9 बजे चारा काटने गई एक 19 वर्षीय युवती के साथ खेत में गैंगरेप का मामला सामने आया था। युवती अपनी मां के साथ खेत में चारा लेने गई थी। वहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। 14 सितम्बर 2020 को युवती के साथ रेप हुआ और इसी महीने 29 सितम्बर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में संदीप ठाकुर, लवकुश, रामू और रवि को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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सीबीआई ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ 376 डी, 302, एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने मामले की जांच के बाद गैंगरेप और हत्या में 29 दिसंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में सीबीआई ने पीड़िता के साथ गैंगरेप हत्या के मामले में एससी-एसटी एक्ट कोर्ट में दो हजार पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 35 लोगों की गवाही कराई है। यह मामला एससीएसटी एक्ट कोर्ट में है। उम्मीद है कि कोर्ट आज इस केस पर अपना फैसला सुना सकता है।

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