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सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी को‌ सुनाई 2 साल की सज़ा, मानहानि के मामले में हुई कार्रवाई…..

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कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी (Congress MP Rahul Gandhi) को सूरत जिला अदालत (Surat District Court) ने दो साल की सजा सुनाई है। उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर अदालत उनके ख़िलाफ़ एक आपराधिक मानहानि के मामले (criminal defamation case) में राहुल गाँधी को दोषी (Guilty) करार दिया है। बता दें कि 2019 की एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी (BJP) के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गाँधी पर मानहानि का दावा ठोका था।

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धारा 504 के तहत राहुल गाँधी को दो साल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि राहुल गाँधी इससे पहले तीन बार सूरत की कोर्ट में हाज़िर हो चुके हैं। हालांकि राहुल गाँधी ने कोर्ट के अंदर अपने बयान (statement) में कहा था कि वो खुद पर लगे आरोप (allegations) से इंकार करते हैं। राहुल गाँधी ने कहा था कि उन्होंने चुनावी रैली (election rally) में ऐसा कहा था, ये उन्हें याद नहीं है। राहुल गाँधी के ख़िलाफ़ मानहानि केस में गुजरात (Gujarat) की सूरत सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया है। राहुल गाँधी इस दौरान अदालत में मौजूद रहे।

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आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव (Assembly elections) के दौरान कर्नाटक (Karnataka) के कोलार (Kolar) में राहुल गाँधी ने मोदी सरनेम (Modi surname) को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गाँधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले आखिर चोर क्यों होते हैं..? राहुल गाँधी के इसी बयान के ख़िलाफ़ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी (BJP MLA Purnesh Modi) ने सूरत में राहुल गाँधी के खिलाफ मानहानि का केस (defamation case) दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गाँधी ने पूरे मोदी समाज को बदनाम किया है। हालांकि, राहुल गाँधी ने कोर्ट में ऐसे बयानों से इंकार किया है।

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