राहुल गाँधी के जेल जाने के पीछे क्या है वजह जानें विस्तार से..?
नई दिल्ली। सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। इस मानहानि के मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि अदालत ने गांधी को जमानत भी दे दी और सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया ताकि उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति मिल सके। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया है।
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कांग्रेस ने कोर्ट के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, राहुल गांधी ने कहा था: “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी … कैसे इन सभी का उपनाम मोदी है? कैसे इन सभी चोरों का सरनेम मोदी ही है..?” इस बयान के बाद अप्रैल 16, 2019 में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ सूरत की अदालत में उनकी सरनेम वाली टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले में आईपीसी की धारा 499, 500 और 504 के तहत केस दर्ज किए गए।
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