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अधिक रेट पर समान बेचाने पर होगी कार्यवाही और जेल![अधिक रेट पर समान बेचाने पर होगी कार्यवाही और जेल]()
जौनपुर- अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व ने बताया कि कोविड-19 (कोरोना) महामारी के दृष्टिगत जनपद के ऐसे सब्जी/फल/दूध इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के विक्रेता जिनके द्वारा ठेला लगाकर बिक्री किया जाता है उनको निर्देशित किया जाता है कि वे लोग विक्रय किये जा रहे आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य नागरिकों से न लें।
यदि किसी भी सब्जी/फल/दूध इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने की शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसे विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की तहत निम्न धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी। ठेले/खोमचे वाले गलियों व मोहल्लों में घूम-घूम कर फल/सब्जी इत्यादि का विक्रय करेंगे।
जनपद के सब्जी/फल/दूध इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि जन सामान्य की रोजमर्रा की उपयोग किये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित मूल्य पर ही बेचें। यदि जनपद में किसी विक्रेता द्वारा अधिक मूल्य वसूल किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो वे तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में स्थित कन्ट्रोल रूम मोबाइल नम्बर- 7839564816 पर शिकायत दर्ज करायें। जिससे कि उचित से उचित कार्यवाही किया जा सके।
सुदर्शन सिंह एटीआई न्यूज जौनपुर