Developed by CLOUDi7
रेस्टोरेंट्स में अब अपने खाने में मिलने वाली कैलोरीज़ को जान सकेंगे कस्टमर
जी हाँ, सही सुना आपने। अब आप रेस्टोरेंट में निश्चिंत होकर अपने खाने का मज़ा ले सकते हैं क्योंकि खाए जाने वाले फ़ूड में कितनी मात्रा में कैलोरी है इसका पूरा विवरण अब आपको मैन्यू कार्ड में लिखा हुआ मिलेगा। दरअसल, भारत सरकार ने न्यू लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन जारी कर दिया है जिसमें यह अनिवार्य है कि सेंट्रल लाइसेंस के साथ रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनियों को अब अपने मैन्यू कार्ड में हर फ़ूड से संबंधित कैलोरी की जानकारी भी देनी होगी। जारी की गई नोटिफ़िकेशंस के मुताबिक बुकलेट, डिस्प्ले बोर्ड व मैन्यू कार्ड में डिश के साथ ही उसमें मिलने वाले न्यूट्रीशन वैल्यू की भी पूरी जानकारी देनी होगी और साथ ही यह भी लिखना ज़रूरी होगा कि किस व्यक्ति के शरीर में कितनी कैलोरी की मात्रा आवश्यक होती है। बता दें कि एक स्वस्थ्य व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन 2000 कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है।
फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लंबे समय से लेबलिंग रेगुलेशन में सुधार करने की कोशिश कर रहा था और इसमें पैकेज्ड फ़ूड प्रोडक्ड्स भी शामिल थे। केन्द्र सरकार की शर्तों के अनुसार पिज़्जा व बर्गर बेचने वाले फ़ूड चैनरों को भी इस नियम का पालन करना होगा। जैसे उन्हें उनके मैन्यू कार्ड व डिस्प्ले बोर्ड पर यह लिखकर बताना होगा कि एक 100 ग्राम के पिज़्जा में 260 कैलोरी होती है तो वहीं 100 ग्राम के एक बर्गर में 295 कैलोरी होती है। ऐसे ही उन्हें उनके हर फ़ूड आइटम के सामने उसमें मौजूद कैलोरी व न्यूट्रीशन का पूरा विवरण विस्तार से देना होगा अन्यथा सरकार द्वारा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।